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संभल जामा मस्जिद केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के संभल शाही मस्जिद मामले में दखल देते हुए निचली अदालत को मामले की आगे सुनवाई ना करने को कहा है. सुप्रीम को...


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के संभल शाही मस्जिद मामले में दखल देते हुए निचली अदालत को मामले की आगे सुनवाई ना करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे, तब तक निचली अदालत सुनवाई ना करे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ⁠मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है. ⁠सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबित रखा है और इसकी सुनवाई अब 8 जनवरी से पहले होगी. कांग्रेस पार्टी ने संभाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.

संभल के SP सांसद जियाउर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. जियाउर रहमान ने कहा कि 

मुझे खुशी है कि हमारे एसएलपी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है. हम जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करेंगे जिसमें यह मांग की जाएगी कि संभल की घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज वाले आयोग से जांच कराई जाए. हम बहुत जल्दी है याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे.

शशि थरूर बोले- सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला

संभल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि अच्छा फैसला है कि आज देश में 4000 इलाके ऐसे होंगे जहां कोई कहेगा कि मंदिर था या कुछ और इससे देश में सामाजिक सोहार्द बर्बाद हो सकता है. 1991 का प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट में इस तरह के मामलों को उठाना सही नहीं बताया गया है.इसे भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए.

हाई कोर्ट जाए शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमिटी

सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मामले में संभल की प्रबंधन समिति को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने को कहा है. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, 'जब तक वे हाई कोर्ट नहीं जाते, हम नहीं चाहते कि कुछ हो. निचली अदालत अपने आदेश पर अमल नहीं करेगी. CJI ने कहा कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कह रहे है. शाही मस्जिद प्रबंधन कमिटी को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं. 8 जनवरी से पहले इस मामले में निचली अदालत में कोई करवाई नहीं होगी. शाही मस्जिद कमिटी तब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल न करें.


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