कोरिया, 01 अगस्त 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पहले 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के द्विती...
कोरिया, 01 अगस्त 2023
छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पहले 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। सभी जिलों के मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में 2 अगस्त से मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 अगस्त को एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हो रहा है। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक जिले के सभी मतदान केन्द्रों में मौजूद अभिहित अधिकारी/बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए इस बीच 12 अगस्त और 13 अगस्त तथा 19 अगस्त और 20 अगस्त को जिले के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 22 सितम्बर तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 29 सितम्बर तक तैयार मतदाता सूची के हेल्थ पैरामीटर्स (Health Parameter) की जांच और आयोग से इसके अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने व डॉटाबेस को अद्यतन करने के साथ पूरक सूची का मुद्रण किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि लोगों से दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) एवं वोटर सर्विस पोर्टल लांच किए गए हैं। प्रारूप -’7 में स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम, मृत मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 में करें आवेदन निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 मेकं आधार नम्बर को मतदाता परिचय पत्र से साथ जोड़ने, नवीन फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र, दिव्यांग मतदाता के रूप में स्वंय को चिन्हाकिंत कराया जा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने जिले के युवाओं एवं आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण में अपनी शत प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
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