छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशाुनसार विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर छूटे हुए पात्र सभी छात्र-छात्राओं का नाम मतदाता सूची मे...
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशाुनसार विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर छूटे हुए पात्र सभी छात्र-छात्राओं का नाम मतदाता सूची में पंजीयन की कार्यवाही परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही की जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के दौरान ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानी में अध्ययनरत पात्र छात्र एवं छात्राओं के पंजीयन एवं उनके फार्मस् अधिक से अधिक ऑनलाइन वोटर हेल्प लाइन एप एवं एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु प्रत्येक विधानसभा स्तर पर डेडिकेटेड ऐरो की नियुक्ति की गई है। युवा एवं नये मतदाताओं का मतदाता सूची में 100 प्रतिशत पंजीयन करने हेतु पंजीयन की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुये पूर्व निर्धारित अर्हता तिथि 01 जनवरी, के साथ अन्य अर्हता तिथियों यथा 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर भी जोड़कर वर्ष में 04 मौके उपलब्ध कराये है। 17 से अधिक आयु वर्ग के ऐसे सभी युवा नागरिक जो 01 अक्टूबर 2023 या इससे पहले की तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है। कोई भी पात्र व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो सके। इस हेतु जिला अंतर्गत स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत् 17 से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्र एवं छात्राओं को लक्षित किया जाना आवश्यक हैं।
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