कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशन स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है, जो करोड़ों कर्मचारियों को राहत देने वाला है. दरअसल...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशन स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है, जो करोड़ों कर्मचारियों को राहत देने वाला है. दरअसल, रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले अपने कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (Employee’s Pension Scheme 1995) ईपीएस-95 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है. इससे पहले 6 माह के पूरे होने के बाद ही पेंशन निकाले जाने का नियम था. श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) की ओर से बयान में बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने सरकार से जो सिफारिश की उसमें छह महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा देना भी शामिल है. देशभर में साढ़े 6 करोड़ से ज्यादा EPFO सब्सक्राइबर्स हैं।
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक में मंगलवार को कहा कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ का कवरेज मौजूदा स्तर 6.5 करोड़ से 10 करोड़ ग्राहकों तक बढ़ाया जाएगा. ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाएगा. इसे 6.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ ग्राहकों तक किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने EPFO विजन 2047 दस्तावेज भी लॉन्च किया. अपने मुकदमों को कम करना और कवरेज बढ़ाना ईपीएफओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. हमने 29 श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में शामिल किया है. ये कोड ईपीएफओ सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार के लिए प्रदान करते हैं।
इसके साथ ही न्यासी मंडल ने 34 वर्षों से अधिक समय से इस योजना का हिस्सा रहे सदस्यों को आनुपातिक पेंशन लाभ देने की भी अनुशंसा की है. इस सुविधा से पेंशनर्स को रिटायरमेंट लाभ के निर्धारण के समय ज्यादा पेंशन पाने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के ग्राहकों को 6 महीने से कम की सेवा बाकी रहने पर सिर्फ अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते (Employee’s Provident Fund) में जमा राशि की निकासी की ही अनुमति मिली हुई है. लेकिन रिटायरमेंट बॉडी फंड की ओर से लिए गए इस बड़े फैसले के बाद अब उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनकी कुल 6 महीने की ही सेवा बाकी है।
भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक
CBT की ओर से सोमवार को हुई 232वीं बैठक में सरकार से सिफारिश की गई कि ईपीएस-95 योजना में कुछ संशोधन कर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन फंड में जमा राशि निकालने की अनुमति दी जाए. श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में ईपीएस-95 के तहत जमा राशि निकालने की सिफारिश पर फैसला लिया गया।
इस नीति को भी मिली मंजूरी
रिपोर्ट के अनुसार, श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) यूनिट में निवेश के लिए एक विमोचन नीति को भी मंजूरी दी है. बोर्ड ने 2022-23 के लिए ब्याज दर की गणना के लिए आय में शामिल किए जाने वाले पूंजीगत लाभ की बुकिंग के लिए कैलेंडर वर्ष 2018 की अवधि के दौरान खरीदी गई ईटीएफ यूनिट्स के विमोचन को भी मंजूरी दी. श्रम मंत्रालय की ओर से इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफओ के कामकाज पर तैयार 69वीं वार्षिक रिपोर्ट को भी स्वीकृत की गई, जिसे संसद में पेश किया जाएगा।
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