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नवरात्रि में गरबा के लिए लेनी होगी ADM की अनुमति, रात 10 बजे के बाद डीजे सहित सभी आयोजन बंद

  रायपुर।   नवरात्रि पर होने वाले सभी आयोजन और गरबा के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। रायपुर कलेक्टर ने नवरात्रि के त्यौहार को...



 रायपुर। नवरात्रि पर होने वाले सभी आयोजन और गरबा के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। रायपुर कलेक्टर ने नवरात्रि के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए 90 से ज्यादा दुर्गा समिति आयोजकों की बैठक में इसकी जानकारी दी।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि, सड़कों पर पंडाल नहीं लगाए जा सकेंगे। जगराता में गरबा जैसे आयोजन और रात 10:00 बजे के बाद डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यदि कोई आयोजन समिति रास गरबा या जगराता का आयोजन करती है, तो इसके लिए एडीएम की अनुमति जरूरी होगी।

दुर्गा पूजा आयोजन समितियों को असामाजिक तत्वों अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले लोगों की जानकारी फौरन संबंधित थाने में देनी होगी। आयोजकों को अपने समिति सदस्यों के फोन नंबर भी अपने क्षेत्र के थाने में देने होंगे।

समितियों को कहा गया है कि, वह अपने मूर्ति स्थापना पंडाल में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाएं। प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मूर्ति विसर्जन 5 से 6 अक्टूबर तक कराना ही होगा। इसके बाद मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी।

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